नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को दिए एक निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक केंद्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर सकती है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि कमर्चारियों को पदोन्नति देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसपर कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून के तहत एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है।
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले लटके हुए हैं।